अधिकारियों-कर्मचारियों की अवकाश पर पूर्णतः प्रतिबंध

दुर्ग/ भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 9 अक्टूबर को विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा दुर्ग जिले के अंतर्गत समस्त विभाग/कार्यालय प्रमुख एवं जिले में पदस्थ समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश (आकस्मिक/अर्जित) पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाई गई है। आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग से अनुमति प्राप्त किए बिना अवकाश पर प्रस्थान प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थिति में अवकाश स्वीकृति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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