नकली कीटनाशक दवाईयों पर कृषि विभाग की कार्यवाही

दुर्ग जिले में कृषि विभाग द्वारा कृषकों में - खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई आदि सामग्री का भण्डारण वं कृषकों को वितरण किया जा रहा है है।  विक्रय केन्द्रों  से कृषकों को मांग अनुसार गुणवत्तायुक्त निर्धारित दर पर कृषि आदान सामग्री की पूर्ति एवम निरंतर निगरानी की जा रही है। इसी के तहत उप संचालक कृषि,  ललित मोहन भगत के द्वारा आज  संयुक्त टीम बनाकर मेसर्स सुन्दरम एग्रोटेक, दुर्ग के विक्रय प्रतिष्ठान एवं गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के समस्त दस्तावेज- स्कंध पंजी, बिल बुक, अनुज्ञप्ति पत्र, प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु उपलब्ध कृषि आदान सामग्री आदि का अवलोकन किया गया, अवलोकन के दौरान प्रतिष्ठान में बिना लेबल के 58 लीटर पौध संरक्षण औषधी का अवैध भंडारण पाया गया है। जिस पर कीटनाशी अधिनियम 1971 के तहत विक्रय प्रतिबंध कर  गोपीचंद भवनानी को सुपुर्द कर उक्त संबंध में कारण बताओं सूचना जारी किया गया है।

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