दिनंाक 15.05.2023 को प्रार्थी किर्तन दत्त तिवारी निवासी दुर्गा मंदिर के पास जामुल जिला दुर्ग ने थाना पुरानी भिलाई में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह इंडस्ट्रीयल सिक्युरिटी कंपनी का संचालक है रायल इन्फ्रा लिमिटेड कंपनी के साईट डबरापारा में सिक्युरिटी का काम देखता है दिनंाक 14-15.05.2023 की दरम्यानी रात में डबरापारा नव निर्मित रेल्वे ओव्हर ब्रिज के पास से भारी संख्या में एम.एस. प्लेट, कुर्सियां, सरिया, सेंटरिंग प्लेट के साथ-साथ चार नग 250-250 टन क्षमता का हाईड्रोलिक जेक जिस पर पुल टिका था उस स्थान पर नही है, कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 159/2023 धारा 379 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
उक्त चोरी की घटना को अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव (भापुसे) के द्वारा आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर माल बरामद करने एवं गिरफ्तारी हेतु निर्देषित किया गया था जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (षहर) श्री संजय धु्रव (रापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक छावनी आषीष कुमार बंछोर (रापुसे), उप पुलिस अधीक्षक (क्राईम) राजीव शर्मा (रापुसे) के मार्गदर्षन में थाना प्रभारी पुरानी भिलाई निरीक्षक मनीष शर्मा एवं प्रभारी एसीसीयू निरीक्षक संतोष मिश्रा के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित कर कार्यवाही हेतु लगाया गया था।
टीम द्वारा घटना स्थल का सुक्ष्मता से अवलोकन किया गया, घटना स्थल से आरोपियों के द्वारा ब्रिज के आधार पर लगे 250-250 टन क्षमता के चार नग हाईड्रोलिक जेक को बोल्ट खोलकर प्लेट सहित चोरी करना प्रतीत हो रहा था, घटना स्थल के आस-पास के लोगों से पूछताछ कर पतासाजी के प्रयास किया जा रहा था, विषेष सूत्र भी लगाये गये थे, मानवीय आधार पर पतासाजी के दौरान विषेष सूत्रों से पता चला कि डबरापारा निवासी दुष्यंत ठाकुर, राहुल साहू, मोहन निर्मलकर सहित एक नाबालिक बालक की संदेहास्पद उपस्थिति घटना की रात को दिखाई दी है जिससे उक्त लड़कों पर सतत् निगाह रखी गई, इनकी गतिविधियां संदिग्ध पाये जाने से, दुष्यांत ठाकुर, राहुल साहू व मोहन निर्मलकर को पकड़ कर पूछताछ किया गया जो कि प्रारम्भिक पूछताछ पर गुमराह करते रहे किन्तु सतत् तथ्यात्मक पूछताछ करने पर घटना दिनांक को ब्रिज में लगे चार नग हाईड्रोलिक जेक व चार नग लोहे के प्लेट को अपने एक नाबालिक साथी के साथ मिलकर नट खोलकर चोरी कर ले जाना जिसे रखना बताये जिससे उपरोक्त आरोपियों एवं विधि के विरूद्व संघर्षरत बालक के निषानदेही पर बरामद किया गया, अग्रिम कार्यवाही थाना पुरानी भिलाई से की जा रही है।
चोरी गई हाईड्रोलिक जेक जर्मन निर्मित है जिसकी वजन उठाने की क्षमता प्रत्येक जेक का 250-250 टन है तथा कीमत करीबन 2.5 लाख रूपये है। चोरी गई जेक नही मिलने पर कंपनी को आर्थिक नुकसान तो होता ही साथ ही साथ नव निर्मित ब्रिज का काम चार महिने विलम्ब हो जाने की भी सम्भावना थी। ब्रिज पर लगे जेक चोरी हो जाने से रेल्वे ट्रैक के उपर बने पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने, गिर जाने की भी पूर्ण सम्भावना थी जिससे जान-माल का नुकसान भी हो सकता था।
चोरी गई जेक की उपयोगिता- इसका उपयोग ब्रिज पर स्लैब कास्टिंग के बाद लोहे की बीम व सपोर्ट सिस्टम को बाहर निकालने और स्लैब को बैरिंग पर बैलेंस कर बैठाने के लिये उपयोग किया जाता है।
उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई से सहा.उप निरी. सुभाष साहू, आर. कृष्णा सिंह, संदीप सिंह, हरीष राव, ईष्वर लाल भारद्वाज, एसीसीयू से सउनि शमित मिश्रा, प्र.आर. सत्येन्द्र मढ़रिया, आर. नितिन सिंह, रिंकु सोनी, अरविंद मिश्रा एवं भावेष पाटेल की उल्लेखनिय भूमिका रही है।
अपराध क्रमांक
159/2023 धारा 379 भादवि
नाम आरोपी
दुष्यंत ठाकुर पिता गजरू राम ठाकुर उम्र 19 साल निवासी डबरापारा दक्षिण भिलाई 03 थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
राहुल साहू पिता षिव कुमार साहू उम्र 19 साल निवासी डबरापारा दक्षिण भिलाई 03 थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
मोहन निर्मलकर पिता जयराम निर्मलकर उम्र 30 साल निवासी डबरापारा दक्षिण शीतला चौक भिलाई 03 थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)
एक विधि के विरूद्व संघर्षरत बालक