दुर्ग/ 26 फरवरी। नगर पालिक निगम/छत्तीसगढ़ अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण अधिनियम 2022 के परिपालन में अवैध निर्माण का नियमितीकरण हेतु नगर पालिक निगम दुर्ग के समस्त वार्डो में भवन नियमितीकरण के आवेदन प्राप्त शिविर प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक किये जायेंगे।आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने इसके लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की डियूटी लगाई गई है। निगम द्वारा आम नागरिकों से अपील है कि शिविर व डाटा सेंटर में पहुँचकर शीघ्र आवदेन जमा कर नियमितीकरण सुविधा का लाभ अवश्य उठाये।यदि भूमि उपयोग में परिवर्तन है तो भूमि के गाइडलाइन का 5% पेनाल्टी जमा कर वास्तविक निर्माण अनुसार नियमितीकरण कराया जा सकेगा। इसके लिए निकटतम पंजीकृत वास्तुविद से संपर्क कर आवेदन दुर्ग नगर निगम के भवन शाखा डाटा सेंटर या वार्ड आयोजित शिविरों में जमा किया जा सकेगा।निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2022 का लाभ उठाने भवन को नियमित कराने की अपील की है,अधिक जानकारी हेतु इनसे संपर्क नियमितीकरण की विस्तृत जानकारी के लिए पंजीकृत वास्तुविद के अलावा नगर निगम के सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान 7746015450 भवन निरीक्षक विनोद मांझी 9589081099 तथा लिपिक पुरुषोत्तम साहू 9575747680 से संपर्क किया जा सकता है।दुर्ग में अवैध मकानों का हो रहा नियमितीकरण इन शर्तों को करना होगा पूरा – यदि आपका भवन 14 जुलाई 2022 के पूर्व बना है एवं यदि आपके द्वारा अनुमति नही ली गई है। यदि आपके द्वारा अनुमति के विपरीत निर्माण किया गयाहै।यदि आपके द्वारा आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण किया गया है।ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 का लाभ लेकर आपके भवन को नियमित करावें एवं भविष्य में होने वाली परेशानियों से निजात पावें छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 की प्रमुख विशेषताएं इस नियम के तहत आवासीय भवनों में शास्ति भूखंड क्षेत्रफल-0 से 120 वर्गमीटर तक 0,120 से 240 वर्गमीटर तक 125 रुपये प्रतिमिटर,240 से 360 वर्गमीटर तक 2 सौ रुपये प्रतिमिटर,360 वर्गमीटर व अधिक 3 सौ रुपये।इसके अलावा इस नियम के तहत वाणिज्यिक भवनों में शास्ति-0 से 100 वर्ग मीटर तक -भवन अनुज्ञा शुल्क 16 गुना,100 से 200 वर्ग मीटर तक- भवन अनुज्ञा शुल्क 21 गुना,200 से 300 वर्ग मीटर तक-भवन अनुज्ञा शुल्क 26 गुना,300 से 400 वर्ग मीटर तक-अनुज्ञा शुल्क 31 गुना,400 से 500 वर्ग मीटर तक-अनुज्ञा शुल्क 36 गुना,500 से 600 वर्ग मीटर तक-अनुज्ञा शुल्क 41 गुना,600 से 700 वर्ग मीटर तक भवन अनुज्ञा शुल्क 46 गुना के अलावा 700 से अधिक वर्ग मीटर तक भवन अनुज्ञा का शुल्क 51 गुना।यदि भू-उपयोग में परिवर्तन है, तो आपकी भूमि के गाईडलाईन का 5% शास्ति जमा कर वास्तविक निर्माण अनुसार नियमितीकरण कराया जा सकेगा।नियमितीकरण हेतु आपके निकटतम पंजीकृत वास्तुविद से संपर्क कर आवेदन नगर निगम के भवन शाखा (डाटा सेंटर आपके वार्ड में आयोजित शिविर में जमा किया जा सकेगा।