प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं कचरा फैलाने वालों पर लगातार कार्यवाही,

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर कार्रवाई निरंतर जारी है, निगम के सभी जोन कार्यालयों में स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर में प्लास्टिक एवं झिल्ली पन्नी के कचरों के रोकथाम के लिए बाजार व व्यवसायिक क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे है। टीम के द्वारा निरीक्षण के दौरान कहीं भी प्लास्टिक या अन्य कचरा फैलाते हुए पाए जाने पर उनसे जुर्माना भी लिया जा रहा है। बाजार क्षेत्र में प्रतिबंधित झिल्ली, पन्नी विक्रय एवं उपयोग करते हुए पाए जाने पर प्रतिबंधित सामग्री को जप्त किया जा रहा है। निगम की टीम ने प्रकाश बुटीक से 1500 रुपए, बुरहानपुर जलेबी से 2000 रुपए, महेश दृतलहरे से 2000 रुपए, साई फर्नीचर से 2000 रुपए, साउंड एंड साउंड से 1000 रुपए, साउंड आइडिया से 3000 रुपए का जुर्माना वसूल किए। भिलाई शहर से झिल्ली, पन्नी के कचरों को समाप्त कर प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार बाजार तथा व्यवसायिक क्षेत्रों एवं दुकानों में निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर जप्ती बनाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि हमारा शहर साफ सुथरा हो और झिल्ली पन्नी के कचरों से फैलने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम हो सके। इसके लिए निगम प्रशासन द्वारा सभी जोन कार्यालयों में गठित टीम द्वारा अलग-अलग जगहों पर दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक व प्रतिबंधित प्लास्टिक, पानी पाउच, गिलास, प्रतिबंधित झिल्ली, पन्नी, प्लास्टिक का दोना, पत्तल व प्लास्टिक अन्य सामग्री जो प्रतिबंधित है उस पर कार्रवाई की जा ही है। महापौर नीरज पाल व निगम आयुक्त रोहित व्यास ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तथा विक्रय नहीं करने की अपील शहरवासियों से की है। शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें। किसी भी प्रकार की सामग्री लेने के लिए कपड़े से बने थैले इत्यादि का उपयोग करें। भिलाई निगम ने सभी जोन में अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ की है। प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है जिसको देखते हुए इस पर भिलाई निगम क्षेत्र में कड़ाई से कार्यवाही की जा रही है। रात्रि के समय भी सड़क किनारे ठेला या स्टॉल लगाकर व्यवसाय करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग व विक्रय करने वालो पर लगाम लगाया जा रहा है। इसके अलावा कचरे को इधर उधर फेंकते वाले, बिल्डिंग मटेरियल डंप कर सड़क बाधा, सीएनडी वेस्ट इत्यादि पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

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