भिलाई नगर/ भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण, मिली हुई स्वीकृति के विपरीत निर्माण, आवासीय प्रयोजन में व्यवसायिक निर्माण या बिना स्वीकृति के निर्माण को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है तथा कभी भी निगम द्वारा तोड़फोड़ होने की कार्यवाही का भय भी बना रहता है। परंतु अब इसकी समस्या छत्तीसगढ़ शासन ने दूर कर दी है ऐसे अनाधिकृत निर्माणों को अब नियमितीकरण कराया जा सकता है। नियमितीकरण होने के बाद निर्माणकर्ता राहत की सांस ले सकते हैं, परंतु अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भिलाई निगम ने इसके लिए सर्वे करना प्रारंभ कर दिया है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण को लेकर ऐसे निर्माण कर्ताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके लिए निगम के अधिकारी फील्ड में जाकर सर्वे कर रहे हैं और अनाधिकृत निर्माण जैसे कि प्रदाय स्वीकृति के विपरीत निर्माण, स्वीकृत प्रयोजन के विपरीत निर्माण, आवासीय प्रयोजन में व्यवसायिक संचालन, बिना स्वीकृति के निर्माण जो 14 जुलाई 2022 के पूर्व बने हुए निर्माण है इनका फील्ड में जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण पाए जाने पर तत्काल उन्हें स्पॉट पर ही नोटिस थमाया जा रहा है और नियमितीकरण के दायरे में लाने का काम किया जा रहा है। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण कराने के लिए सभी जोन आयुक्त को टारगेट भी दिया है तथा नियमितीकरण के कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। अनाधिकृत निर्माण के सर्वे के दौरान आर्किटेक्ट भी मौजूद रहेंगे तथा ये नियमितीकरण कराने के लिए प्रक्रियाओं को पूर्ण करेंगे। आर्किटेक्ट की सूची प्राप्त करने के लिए भिलाई निगम की वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com की सहायता भी ली जा सकती है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये भवन अनुज्ञा विभाग के उप अभियंता शहबाज अहमद के मोबाइल नंबर 9399414300 पर संपर्क किया जा सकता है। नियमितिकरण के लिए भिलाई निगम के किसी भी नजदीकी जोन या निगम मुख्य कार्यालय में शीघ्र आवेदन करना होगा। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मार्ग, व्यवसायिक कांप्लेक्स का भी सर्वे किया जाएगा और अनाधिकृत निर्माण के लिए नोटिस जारी होगा। अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए भिलाई निगम द्वारा मुनादी तथा अन्य माध्यमों से प्रचारित किया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई की अपील है कि अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण कराने के लिए शीघ्र ही आवेदन करें, निगम के जनप्रतिनिधियों से भी लोगो को इसके लिए उचित माध्यम से जागरूक करने अपील है। क्योंकि नियमितीकरण हेतु आवेदन की अधिसूचित तिथि दिनांक 14 जुलाई 2022 से 1 वर्ष तक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।