120 वर्ग मीटर भूखंड क्षेत्रफल तक के आवासीय निर्माण के नियमितीकरण में शास्ती से मिल रही है छूट,

भिलाई नगर/ नियमों के विपरीत निर्माण करने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण कराने का सुनहरा अवसर उन्हें मिल रहा है। भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक आवासीय व गैर आवासीय मिलाकर कई लोगों ने नियमितीकरण के लिए अपना आवेदन निगम में जमा कर दिया है। अनधिकृत विकास का अब नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। यदि किसी ने बिना बिल्डिंग परमिशन लिए निर्माण किया हो, बिल्डिंग परमिशन प्राप्त करके स्वरूप में परिवर्तन किया हो या फिर प्रदाय किए गए भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कर लिया हो तो इसका नियमितीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए भिलाई निगम में आवेदन करना होगा। निगम में पंजीकृत आर्किटेक्ट को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने इसका अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके लिए मुनादी व प्रचार-प्रसार भी की जा रही है वही जनसमस्या निवारण शिविर में भी नियमितीकरण के आवेदन लिए जा रहे है। अनधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए आवेदक को नक्शा आदि बनाकर आवेदन जमा करना होगा। आवेदन करने के पश्चात जिला नियमितीकरण समिति से अनुमोदन होने उपरांत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा डिमांड जारी किया जाएगा और नियमितीकरण की प्रकिया की जाएगी। अनाधिकृत विकास पार्श्व खुला स्थान, तल क्षेत्र अनुपात, भूमि उपयोग में परिवर्तन, पार्किंग एवं पहुंच मार्ग की चौड़ाई आदि को देखते हुए किया जाएगा। भूखंड क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तक के अनाधिकृत आवासीय निर्माण का नियमितीकरण में शास्ती से छूट मिलेगी।


कैसे करे नियमितीकरण के लिए आवेदन आवेदन, मानचित्र निगम के पंजीकृत वास्तुविद/इंजीनियर से तैयार कराकर आवेदन करना होगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में चेक लिस्ट के अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com से डाउनलोड किया जा सकता है।अनाधिकृत निर्माण दिनांक 14 जुलाई 2022 के पूर्व से निर्मित है इस संबंध में साक्ष्य के रूप में भवन का बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जिसमें तारीख अंकित हो जमा करना आवश्यक है, अन्य दस्तावेज आवेदन के प्रारूप एक में चेक लिस्ट के अनुसार संलग्न करके आवेदन करना होगा। नियमितीकरण कराने का यह बहुत अच्छा मौका है।

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