दुर्ग। शादी का झांसा देकर युवती का लगातार शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी राकेश लहरे को धारा 376 (2)(ढ) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार में पैरवी की थी।
18 वर्षीय युवती की जान पहचान एल आई जी क्वार्टर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना अमलेश्वर निवासी आरोपी राकेश लहरे से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। लगभग 1 वर्ष पूर्व जब युवती 17 वर्ष की किशोरी थी तब आरोपी ने दोस्ती करने के साथ-साथ उसके साथ मोबाइल पर बातचीत प्रारंभ किया था। दोनों की काफी दिनों तक मोबाइल पर ही बातचीत होती थी। इसके बाद एक दिन आरोपी राकेश स्कूल में आकर युवती से मिला। उस समय युवती की उम्र 17 वर्ष की थी। 1 जुलाई 2022 को आरोपी उससे मिलने स्कूल आया हुआ था। उसके बाद घूमने ले जाने की बात कही। आरोपी ने किशोरी को अपने किराए वाले मकान हाउसिंग बोर्ड थाना अमलेश्वर लेकर गया और वहां पर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। इस पर युवती ने कहा कि वह 17 वर्ष की किशोरी है और यह काम गलत है। इसके बावजूद भी आरोपी नहीं माना और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद युवती के नाबालिक होने के बावजूद भी आरोपी लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहा। परेशान होकर युवती ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।