दुर्ग। आपसी विवाद में युवक की हत्या कर देने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ प्रज्ञा पचौरी की कोर्ट ने आरोपियों को धारा 302,34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की थी।
6 मार्च 2023 की दोपहर को रेलवे स्टेशन दुर्ग के कैंटीन से काम करने के बाद मुकेश उर्फ मोनू लांजेवार साथ में काम करने वाले आरोपी सतीश श्याम कुंवर 29 वर्ष पिता स्वर्गीय अशोक श्याम कुंवर
एवं अपने भाई रितेश उर्फ सोनू लांजेवार के साथ अपने घर जवाहर नगर दुर्ग लौट रहा था। सभी एक ही मोहल्ले में निवास करते थे। कृष्णा देशलहरे के घर के बगल में बोरिंग के पास पैसे की बात को लेकर आरोपी शिव श्याम कुंवर उर्फ भाऊ निवासी जवाहर नगर दुर्ग एवं मुकेश उर्फ मोनू लांजेवार के बीच विवाद होने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी शिव श्याम कुंवर उर्फ भाऊ गुस्से में आकर मुकेश के साथ मारपीट करने लगा। लड़ाई होती देख मुकेश उर्फ मोनू की मां श्रीमती मीना लांजेवार एवं उसकी बहू श्रीमती सुनीता लांजेवार झगड़ा छुड़ाने के लिए पहुंचे। लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने बताया कि इसी दौरान आरोपी का बड़ा भाई आरोपी सतीश कुंवर अपने घर से लकड़ी का डंडा लेकर आया और दोनों भाई मिलकर मुकेश के साथ जमकर मारपीट करने लगे। लड़ाई के दौरान आरोपी शिव श्याम ने कहा कि आज जान से मार कर ही रहूंगा। यह कहकर उसने डंडे से वार किया वहीं उसके भाई ने हाथ मुक्के
से मारपीट की। इससे मुकेश उर्फ मोनू को सिर, सीना, पेट एवं शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोंटे आई। गंभीर रूप से घायल मुकेश लांजेवार को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था।