बीएसपी अधिकारी को मिली सश्रम कारावास की सजा

दुर्ग। लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर चालक को गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी बीएसपी अधिकारी को कोर्ट ने सजा दी है। न्यायाधीश निलेश कुमार बघेल की कोर्ट ने ओमेन टेटे को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में अधिवक्ता अनुराग ठाकर ने पैरवी की थी। 5 मार्च 2023 की शाम 8:00 बजे रेलवे कर्मी बसंत कुमार अपनी बाइक से तालपुरी- बोरसी मार्ग से गुजर कर बोरसी होते हुए तालपुरी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बोरसी की ओर आ रही होंडा सिटी कार क्रमांक सीजी 07 एम बी 4357 के चालक बीएसपी नंदिनी माइंस के एजीएम ओमेन टेटे ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी थी। जिससे बसंत कुमार बुरी तरह घायल हो गए थे और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। अधिवक्ता अनुराग ठाकर ने बताया कि घटना के तुरंत बाद बसंत कुमार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया था। उनका लगभग 6 माह तक इलाज चलता रहा और उनकी बहुत ही मुश्किल से जान बच पाई थी। घायल बसंत कुमार की पत्नी ने कार चालक के विरुद्ध पदमनाभपुर चौकी में एफआईआर दर्ज कराई थी। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों तथा घायल के बयान के बाद न्यायाधीश निलेश कुमार बघेल की अदालत ने सजा सुनाई है।

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