दुर्ग। अवैध गांजा के साथ पकड़ाई आरोपी महिला को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्रीमती सुनीता टोप्पो की कोर्ट ने आरोपिया कुमारी निकिता ठाकुर को धारा 20 (ख)( 2) (ख) के तहत 8 वर्ष सश्रम कारावास तथा 50000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस विजय कसार ने पैरवी की थी। उतई थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला कार में अवैध रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से गांजा रखकर डोंगरगांव से उतई होते रायपुर जाने वाली है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर कार क्रमांक सीजी 07 बी एक्स 7122 को रोक कर जांच की। उसमें एक बड़े भूरे रंग के बैग में गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने मौके पर कार चला रही महिला आरोपी कुमारी निकिता ठाकुर 25 वर्ष निवासी ग्राम डोंगरगांव जिला राजनांदगांव को गिरफ्तार किया था।