जमीन खरीदी को लेकर धोखाधड़ी पिता पुत्र के खिलाफ अपराध दर्ज

दुर्ग। जमीन की खरीदी को लेकर आरोपियों ने पीड़िता को चेक तो दिया लेकिन चारों ही चेक बैंक से अनादरित हो गए। पीड़िता की शिकायत के बाद न्यायालय के आदेश पर दो आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस के मुताबिक दुर्ग निवासी श्रीमती परमिता देवी उर्फ प्रमिला पांडे की एक जमीन का सौदा पिता- पुत्र आरोपी मुसिब खान एवं मोहम्मद मुसैफ खान दोनों निवासी वार्ड 59 काली मंदिर के पास साकेत कॉलोनी ने किया था। इसके लिए इकरारनामा भी तैयार किया गया था। मुसिब खान और मुसैफ खान ने पहले योजनाबद्ध तरीके से मुसिब खान को सामने रखकर प्रार्थी के साथ उपरोक्त जमीन का इकरारनामा 30 जून 2022 को बनवाया और इकरार नामा की शर्त के अनुसार अन्य नामित व्यक्ति के रूप में अपने पुत्र मुसैफ खान को खड़ा कर प्रार्थी के स्वामित्व की लाखों रुपए की जमीन को बेईमानी पूर्वक खरीदने के उद्देश्य से जमीन का पंजीयन कर लिया और मुसैफ खान के नाम से प्रमाणिकरण कराकर ऋण पुस्तिका भी बना लिया था। उक्त जमीन पर मुसैफ खान का नाम दर्ज होने का राजस्व अभिलेख भी जारी हो गया था। आरोपी गण द्वारा दिया गया चार चेक खाते में रकम न होने के कारण अनादरित हो गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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