आरोपियों पर एफआईआरफ दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

दुर्ग। घर की दीवार में लगे पाइप को पड़ोसियों द्वारा तोड़ दिए जाने वाले एक मामले में कोर्ट ने मोहन नगर थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि आरोपीगण विनय मुखर्जी एवं शुभ्रा मुखर्जी निवासी ईडब्ल्यूएस 980 आदित्य नगर के खिलाफ धारा 294, 427 के तहत अपराध दर्ज करें। अधिवक्ता नीता मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके निवास स्थान आदित्य नगर में घर के पीछे दीवार में लगे पाइप को विनय मुखर्जी एवं शुभ्रा मुखर्जी ने तोड़ दिया था। इस पर पीड़िता नीता मौर्य ने न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। पर्याप्त आधार दर्शित होने पर पुनरीक्षिण न्यायालय द्वारा 5 जून 2024 के आदेश को निरस्त करते हुए धारा 294 ,427 के तहत अपराध दृष्टया संज्ञान लिए जाने हेतु पर्याप्त आधार पाए जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे की कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *