दुर्ग। महिला द्वारा प्रार्थी से भूमि का सौदा कर 25 लाख रुपए लेने के बाद प्रार्थी को जानकारी मिली कि उस भूमि का सौदा महिला ने किसी और से पूर्व में कर चुकी है। अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास होने पर प्रार्थी ने कोतवाली थाना पहुंचकर आरोपी महिला के खिलाफ अपराध दर्ज करवाया। पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
प्रथम बटालियन भिलाई निवासी प्रार्थी तारकेश्वर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि वह प्रथम वाहिनी एमटी शाखा मे सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। उसने पद्मनाभपुर निवासी श्रीमती बलजीत सिंह पति जेपी सिंह से ग्राम समोदा में स्थित भूमि का कुल 95 लाख रुपए में सौदा किया था। उसने सौदे की राशि में चेक के माध्यम से 7 लाख तथा ऑनलाइन के माध्यम से अलग-अलग किस्तों में 18 लाख रुपए दे दिया था। दोनों के बीच 23 सितंबर 2018 को उप पंजीयन कार्यालय दुर्ग में इकरारनामा हुआ था ।बाद में पता चला कि उक्त भूमि को श्रीमती बलजीत सिंह ने प्रार्थी से पहले 6 सितंबर 2018 को बृजेश ताम्रकार एवं संतोष गुप्ता से सौदा कर रजिस्ट्री कर लिया था। इस संबंध में जब प्रार्थी ने महिला से कहा कि उसने अन्य लोगों से भी रजिस्ट्री की है तो वह इस विषय पर टालमटोल करती रहती थी। बाद में महिला ने प्रार्थी से रकम लेने के बावजूद रजिस्ट्री दूसरे लोगों को कर दी।इसके बाद वह घर से फरार हो गई थी। 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी होने से परेशान होकर प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई है।