पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

दुर्ग। घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर देने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश लिंक कोर्ट पाटन प्रशांत पाराशर ने आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह ठाकुर ने पैरवी की थी।
ग्राम बोरिद पाटन निवासी आरोपी राजू बारले ने रिंकी सिन्हा को पत्नी बनाकर रखा हुआ था और वे लोग पति-पत्नी बनकर वर्षों से एक साथ रह रहे थे। उनके बीच घरेलू विवाद होते रहता था। 18 जून 2020 की दोपहर को किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इस पर गुस्साए आरोपी राजू बारले ने रिंकी सिन्हा की लकड़ी का डंडा, ईंट का टुकड़ा एवं स्टील की राड से जमकर पिटाई कर दी। उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मौत हो गई थी। ग्राम बोरिद के कोटवार कमल नारायण वर्मा की शिकायत पर रानी तराई पुलिस ने अपराध दर्ज किया था।

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