दुर्ग। मामूली बात पर प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ की कोर्ट ने आरोपी दीपक नायकर को धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थ दंड, आयुष अधिनियम की धारा 25 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास,500 रुपये अर्थ दंड तथा आयुष अधिनियम की धारा 27 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास 500 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक छन्नू साहू ने पैरवी की थी।
14 अगस्त 2022 की रात को सूरज सिंह अपने दोस्त कविंद्र यादव के साथ आशीष इंटरनेशनल होटल पावर हाउस से अपने घर जा रहा था। रात लगभग 11:00 बजे वे दोनों नंदिनी रोड बाबू पान ठेला से सामान खरीदने के लिए रुके। वहां पर भीड़भाड़ थी। इस दौरान सूरज का हाथ आरोपी दीपक नायकर निवासी हाउसिंग बोर्ड थाना जामुल के शरीर को लगा। इस पर नाराज होकर दीपक ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए अपने पास रखे तेज धारदार चाकू से सूरज सिंह पर प्राणघातक हमला कर दिया। उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से रिफर कर बीएम शाह अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया गया था।