दुर्ग। चार पहिया वाहन में भैसा व भैसी को भर कर परिवहन कर रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 4,6,10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (घ) के तहत करवाई की है।
पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवव्रत सिंह सिरमौर, अनुविभागीय अधिकारी पाटन आशीष बंछोर के मार्गदर्शन में मवेशी तस्करों के कारोबार पर नियंत्रण व अंकुश लगाने लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 10 सितंबर को ग्राम फुंडा में रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम फुंडा में पेट्रोल पंप के आगे 200 मीटर मुख्य मार्ग पर बने फार्म हाउस में भैंसा भैंसी को जमा करके रखा गया है एवं कटनी कत्ल खाना ले जाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फार्म हाउस में दबिश दी। वहां पर चार पहिया वाहन जिसे त्रिपाल से चारों ओर से ढका हुआ रखा गया था। ट्रक के अंदर दो नग भैंस 18 नग भैंसी भर कर रखी गई थी। मौके पर पकड़े गये चालक ने बताया कि वाहन के अंदर मवेशी उसके द्वारा भरकर रख गए हैं और वह कटनी कत्ल खाना लेकर जा रहा है। वही फुंडा फार्म हाउस के अंदर तीन नग भैंस 20 नग भैंसी को रखा हुआ है। मौके पर पुलिस ने मिनी ट्रक, 5 नग भैंसा एवं 38 नग भैंसी को जब्त किया। पूछताछ में आरोपी चालक ने अपना नाम रिश्तेदार अहमद उर्फ पूरा निवासी केवल थाना तहसील जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश बताया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया