किशोरी से शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को सजा

दुर्ग। किशोरी को बहला फुसला कर भाग कर ले जाने एवं उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी जितेंद्र उर्फ सत्या को धारा 363 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 366 (क) के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 376 (2)( ढ) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास ,5000 रुपए अर्थ दंड की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी। थाना अंडा निवासी किशोरी के पिता ने 24 नवंबर 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 17 वर्षीय बेटी घर से अकेली सहेली के घर जाने के लिए निकली हुई थी। देर रात तक वह वापस नहीं आई है। पुलिस ने अपराध दर्ज करने के बाद जांच में लिया था। 14 जनवरी 2019 को पुलिस ने अभियुक्त के जीजा के मकान ग्राम तुमनार जिला बीजापुर से किशोरी को बरामद किया था। आरोपी जितेंद्र उर्फ सत्या 19 वर्ष निवासी ग्राम नेजचांग जिला कांकेर छत्तीसगढ़ किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भाग ले गया था। आरोपी ने अपने जीजा के घर ले जाकर किशोरी के साथ बिना उसकी मर्जी के किशोरी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया था।

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