दुर्ग। मारपीट सहित अन्य आरोप को लेकर आरोपी बनाए गए भिलाई तीन चरोदा नगर पालिका के सभापति कृष्णा चंद्राकर का अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय ने खारिज कर दिया है। दोनों ही पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ की कोर्ट में कृष्णा चंद्राकर ने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया हुआ था। आवेदन में बताया गया था कि कृष्ण चंद्राकर के खिलाफ भिलाई तीन थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद किया है वह दुर्भाग्य पूर्वक एवं राजनीति रंजिश से शुब्ध होकर बदला लेने की नीयत से दर्ज किया गया है । घटना दिनांक को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ दुर्व्यवहार व गाली-गलौज की गई थी। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान मारपीट व अन्य आरोप कृष्णा चंद्राकर एवं अन्य पर लगाए गए थे। कृष्णा चंद्राकर की ओर से अधिवक्ता ने आवेदन लगाते हुए जानकारी दी कि यह आवेदक (आरोपी) का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन है और न्यायालय के समक्ष उसका कोई भी मामला लंबित नहीं है। अतः अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौरभ चौबे ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि कृष्णा चंद्राकर नगर पालिका भिलाई तीन का सभापति है जो कि क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर आमजनों पर रोब जमाता है। पूर्व में उसके विरुद्ध अपराध दर्ज भी हो चुके हैं। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।