दुर्ग,,किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी देवेंद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह को धारा 450 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि किशोरी की उरला थाना मोहन नगर निवासी देवेंद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह से पुरानी जान पहचान थी। 24 मई 2019 की रात्रि को आरोपी दीवाल के जरिए किशोरी के घर में प्रवेश किया और किशोरी के साथ अश्लील हरकत किया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। जब किशोरी ने शोर मचाया तो किशोरी के माता-पिता भी जाग गए। आरोपी वहां से भाग निकला था। किशोरी ने अपने परिवार वालों को बताया कि पूर्व में भी आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर उसके दो-तीन बार शारीरिक संबंध बन चुका है।