दुर्ग। बजरंग दल के कार्यकर्ता अमित लखवानी के साथ मारपीट की घटना में पुलिस द्वारा गोंदिया से पकड़ कर लाये गए आरोपी नजरुल इस्लाम को न्यायालय से जमानत मिल गई है। भिलाई चरोदा में हुई घटना के एक आरोपी नजरूल इस्लाम को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट भिलाई-3 प्रथम श्रेणी अमिता जायसवाल के न्यायालय में पेश किया था। केस डायरी का अवलोकन करने के साथ ही इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 10 हजार रुपये का बंधपत्र प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए उसके जमानत आवेदन को स्वीकार कर लिया।
+अनुसंधान अधिकारी की लापरवाही पर दिखाई नाराजगी
इस मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर न्यायालय ने टिप्पणी की है। केस डायरी का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने माना कि अनुसंधान अधिकारी के द्वारा गलत धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा गलत केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। पुलिस कथन पर साक्षियों का छाया चित्र चस्पा नहीं किया गया है। गिरफ्तारी पत्रक में भी आरोपित का छाया चित्र चस्पा नहीं किया गया है। आरोपित का मुलाहिजा कराए बिना न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। केस डायरी में मुलाहिजा प्रतिवेदन कोरा संलग्न किया गया है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी का रिमांड लेने के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया और आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। न्यायालय ने अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिमांड आवेदन को अस्वीकृत कर आरोपित नजरूल को रिमांड कार्यवाही से उन्मुक्त कर दिया। न्यायालय ने अनुसंधान अधिकारी योगेश्वर कुमार वर्मा के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने के आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग को भी प्रेषित करने का निर्देश दिया।