दुर्ग। स्कूल में पढ़ने वाली किशोरी को बहला फुसला कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी को धारा 366 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4(1) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी। संतोष कसार ने बताया कि किशोरी और आरोपी अभिषेक कश्यप निवासी खुर्सीपार, जिला गोरखपुर हाल मुकाम अटल आवास आम्रपाली थाना जामुल की आपस में जान पहचान थी। 10 दिसंबर 2022 को किशोरी प्रैक्टिकल कॉपी लेने के लिए जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में उसे आरोपी अभिषेक कश्यप मिला और उसे बहला फुसला कर अपने साथ घर ले गया। वहां पर आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर किशोरी के साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाया। जब किशोरी देर शाम तक घर नहीं पहुंची तब परिवार वालों ने इसकी शिकायत छावनी थाना में की थी।