दुर्ग। झाड़ू लगाने के बहाने बच्ची को घर में बुलाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले मुख्य आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी राजकुमार यादव को लैंगिक अपराधों से से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत मरते दम तक के सश्रम कारावास, 5000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
संतोष कसार ने बताया कि थाना नेवई भिलाई निवासी 13 वर्षीय मासूम बच्ची 25 फरवरी 2021 की दोपहर को रेलवे खदान में नहाने जा रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला नाबालिक आरोपी ने उससे कहा कि एक घर में झाड़ू लगाना है मेरे साथ चल। जब किशोरी उसके साथ गई तब उसने एक अन्य आरोपी के घर पर झाड़ू लगाने के बहाने ले गया। वहां पर मुख्य आरोपी राजकुमार यादव के साथ अन्य नाबालिक युवक मौजूद थे। किशोरी के घर में प्रवेश करते ही आरोपियों ने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद सभी ने किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। जब बच्ची ने चिल्लाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसका मुंह दबा दिया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने बच्ची से कहा कि किसी को यह बात बताई तो वह उसके लिए ठीक नहीं होगा। दूसरे दिन बच्ची ने यह बात अपने माता-पिता को बताई, इसके बाद परिजन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराये थे।