नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी को मिली सजा

दुर्ग। अपनी ऊंची पहुंच का दिखावा कर शिक्षा कर्मी वर्ग 3 में नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग जनार्दन खरे की कोर्ट ने आरोपी पुनीत कुमार गुप्ता को धारा 420 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास,5000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता रामबाबू गुप्ता ने पैरवी की थी।
परिवादी रमाशंकर प्रसाद की आरोपी पुनीत कुमार गुप्ता से पुरानी पहचान थी। पुनीत कुमार ने अपनी ऊंची पहुंच की बात कहते हुए रामाशंकर प्रसाद से कहा कि उनकी बहू कौशल्या पढ़ी लिखी है उसे वह शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के पद मे नौकरी पर लगा देगा इसके लिए पुनीत कुमार ने रमाशंकर प्रसाद से डेढ़ लाख रुपए की मांग की थी। इसके बाद रामशंकर ने अपनी बहू के सभी दस्तावेज आरोपी को दे दिए थे। कुछ दिन बाद आरोपी ने कहा कि अधिकारी लोग पहले पैसा मांग रहे हैं,कहीं से भी पैसे का इंतजाम करके दो। परिवादी ने किसी तरह लोगों से मांग कर अलग-अलग किस्तों में 1,03,000 रुपए दे दिए। कई माह तक जब कौशल्या को नौकरी नहीं मिली तब रमाशंकर में पुनीत कुमार से अपने पैसे वापस मांगे ।इस पर वह टालमटोल करने लगा और रमाकांत का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। परेशान होकर रामाशंकर प्रसाद ने इसकी शिकायत खुर्सीपार थाना एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष की थी।

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