दुर्ग। पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती श्यामवती मरावी की कोर्ट ने आरोपी संतोष देवांगन उर्फ़ सन्नी देवांगन को धारा 307 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार देवांगन ने पैरवी की थी। 30 मई 2022 की सुबह रानीतराई निवासी चेतन साहू मेडिसिन की डिलीवरी करने रायपुर जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से निकला था। ग्राम असोगा के पास उसे परिचित कोमल सिंह मिला जिससे वह बात करते हुए खड़ा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोस में ही रहने वाला आरोपी संतोष देवांगन वहां पर पहुंचा और चेतन साहू के साथ विवाद कर प्राण घातक हमला करते हुए चाकू से लगातार वार कर दिया। इससे चेतन साहू को गंभीर चोटे आई थी और उसे पाटन अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया था।