मारपीट करने वाले आरोपियों को सात-सात वर्ष का कठोर कारावास

दुर्ग। उधारी में सामान नहीं देने पर दुकानदार से मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग संजीव कुमार टामक की कोर्ट ने आरोपी दीपक कुमार सिंह उर्फ दीपक नेपाली निवासी कैंप एक भिलाई, संतोष वर्मा निवासी कैंप एक भिलाई तथा गुरमीत सिंह कैंप एक आजाद मोहल्ला भिलाई को धारा 324, 34 के तहत दो बार तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास, धारा 25( 1ख )(ख), के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास तथा आयुष अधिनियम की धारा 27(2) के तहत सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 20 मई 2022 की रात को तीनों आरोपीगण प्रार्थी राममोहन साहू की डेली नीड्स दुकान पर पहुंचे और सामान खरीदा। जब वह पेटीएम करने लगे तब पेटीएम नहीं हो पाया। इस पर आरोपीगण उधारी में समान मांगने लगे। जब प्रार्थी ने उधारी में सामान देने से मना किया तो तीनों आरोपियों ने चाकू एवं डंडे से प्रार्थी के साथ जमकर मारपीट की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की थी।

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