छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

दुर्ग। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने एवं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी गुनाकर कुमार साहू को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास ,500 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी। 4 अक्टूबर 2022 की रात लगभग 7:30 बजे किशोरी अपने घर की गाय को घर से कोठार के लिए ले जा रही थी। उसी समय आरोपी गुना कर कुमार साहू 25 वर्ष निवासी आबादी पारा ग्राम बोहारडीह थाना उतई रास्ते में मिला और किशोरी से कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यह कहकर आरोपी ने किशोरी के साथ अश्लील हरकत की। इस पर किशोरी भाग कर अपने घर आई और परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि जब किशोरी एवं उसके परिवार वालों ने थाना में शिकायत करने की बात कही तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी।

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