दुर्ग। घर का सामान शिफ्ट करने के लिए घर पर बुलाने के बाद प्रार्थी के साथ मारपीट एवं लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पी एस मरकाम की कोर्ट ने आरोपी एंथोनी राबिन एवं अमन दुबे को धारा 342,394, 34 के तहत 7 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप नेमा ने पैरवी की थी।
7 मार्च 2023 की सुबह आहत प्रार्थी आशीष कुमार चंद्राकर को मोबाइल पर ग्राम परसदा से फोन आया कि उसे अपने घर का सामान खारून ग्रीन कुम्हारी में शिफ्ट करना है, गाड़ी लेकर आ जाओ।जब प्रार्थी सामान लेने के लिए ग्राम परसदा अटल आवास पहुंचा वहां पर आरोपी एंथोनी राबिन निवासी ग्राम परसदा थाना कुम्हारी एवं अमन दुबे वर्तमान निवासी खारून ग्रीन कॉलोनी थाना कुम्हारी ने आशीष कुमार चंद्राकर को बंधक बनाकर मारपीट किया । आरोपियों ने उसकी गाड़ी में रखे 15000 रुपए, आशीष के जेब में रखे 3500 रुपए एटीएम कार्ड को छीन लिया तथा प्रार्थी की गाड़ी बोलेरो पिकअप वाहन को भी अपने कब्जे में ले लिया था।