दुर्ग, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार तथा सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के मद्देनजर जिले में अवैध मदिरा विक्रय के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। अवैध शराब के धारण तथा विक्रय की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 07 अप्रैल 2024 को सुबह ग्राम निकुम में जैतखाम के पास अवैध शराब विक्रय पर कार्यवाही कर आरोपी राधेश्याम ढीमर के कब्जे से 60 पाव कांच शीशियों में भरी कुल जप्त मदिरा मात्रा 10.8 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जिप्सी व्हिस्की बरामद किया गया। जिसका बाजार मूल्य 7 हजार 800 रूपए है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया जाकर जेल दखिला का किया गया। एक अन्य प्रकरण में 08 अप्रैल 2024 को प्राप्त सूचना के आधार पर मोहम्मद आजाद आत्मज निजामुद्दीन निवासी केम्प 01 वैशाली नगर दुर्ग के कब्जे से 69 नग मसाला पाव मदिरा मात्रा 12.4 बल्क लीटर, बाजार मूल्य 7590 रूपए एवं एक स्कूटी पेप्ट सी.जी. 07 के 1652, जिसका बाजार मूल्य 25 हजार रूपए है, जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया। इसी प्रकार 08 अप्रैल 2024 को प्राप्त सूचना के आधार पर ए शिवकृष्णा राव आत्मज योगश्वर निवासी केम्प 2 वैशाली नगर के कब्ज से 26 नग मसाला पाव मदिरा मात्रा 4.6 बल्क लीटर जिसका बाजार मूल्य 2860 रूपए जप्त किया जाकर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 34(1)(ख) के तहत प्रकरण कायम किया गया। जिले में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण एवं परिवहन के नियंत्रण हेतु आम नागरिकों की सहभागिता के लिए टेलीफोन शिकायत नम्बर उपलब्ध करायी गई है। जिसके अन्तर्गत आबकारी विभाग दुर्ग के कार्यालयीन टेलीफोन नम्बर 0788-2325836 पर 24×7 घण्टे सम्पर्क किया जा सकता है। इस नंबर पर अपने आस-पास के क्षेत्रों में अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन एवं धारण करने वाले आरोपियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। उक्त प्रकरणों में श्रीमती निर्मला ठाकुर, श्रीमती सुप्रिया शर्मा सहायक जिला आबकारी अधिकारी, मुख्य आरक्षक भोजराम रत्नाकर, आरक्षक चितेश्वरी ध्रुव, संदीप तिर्की, अशोक वर्मा का योगदान रहा।