दुर्ग। अपनी ही रकम को आरोपी से वापस मांगना प्रार्थी को भारी पड़ गया। गुस्साए आरोपी ने प्रार्थी के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की। प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक संतोषी मंदिर के पास शीतला नगर वार्ड नंबर 5 निवासी विधि चंद्राकर पेशे से सिविल इंजीनियर है। उसका ऑफिस बीजेपी कार्यालय आपापुरा दुर्ग में ड्राइंग जोन के नाम से है। शिक्षक नगर निवासी विद्यार्थी उर्फ पांडु के साथ पिछले तीन दिनों से पैसे की लेनदेन की बात को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी प्रार्थी का पैसा नहीं दे रहा था। 26 फरवरी की रात लगभग 8:30 बजे प्रार्थी विधि चंद्राकर अपने आपापुरा स्थित ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। उसी समय आरोपी सिद्धार्थ उर्फ पांडू आया और बोला कि मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा जो करना है कर ले कह कर गाली गलौज करने लगा। जब प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्के से प्रार्थी की पिटाई कर दी। इससे प्रार्थी को हाथ कंधे में चोटे आई पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।